Published on Jul 06, 2026
पटना: बिहार सरकार ने राज्य में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा और सीतामढ़ी में प्रस्तावित चार नए सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों के भीतर जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और नए निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दी है।
यह प्रतिबंध 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम इन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास और मास्टर प्लान तैयार करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्न जिलों में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र इस फैसले के दायरे में आएंगे—
इन क्षेत्रों में अधिसूचित भूमि पर फिलहाल किसी भी प्रकार का निजी भूमि लेन-देन नहीं किया जा सकेगा।
प्रतिबंध अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी—
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टाउनशिप योजना लागू होने से पहले भूमि की स्थिति में अनियंत्रित परिवर्तन न हो।
राज्य सरकार इन क्षेत्रों को आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ विकसित करना चाहती है। इसके लिए पहले विस्तृत मास्टर प्लान, सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आधारभूत ढांचे की योजना तैयार की जाएगी।
यदि इस दौरान भूमि की खरीद-बिक्री या निर्माण कार्य जारी रहते हैं, तो भविष्य में परियोजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ सकती है। इसी वजह से फिलहाल प्रतिबंध लागू किया गया है।
यह पहला अवसर नहीं है जब सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया हो। इससे पहले भी राज्य के अन्य प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि लेन-देन पर अस्थायी रोक लगाई जा चुकी है।
अब चार नए जिलों को भी इस सूची में शामिल करते हुए सरकार ने विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।
यदि आपकी जमीन इन अधिसूचित क्षेत्रों में आती है, तो प्रतिबंध अवधि के दौरान—
इसलिए संबंधित क्षेत्र के भू-स्वामियों को किसी भी प्रकार का भूमि लेन-देन करने से पहले सरकारी अधिसूचना और स्थानीय प्रशासन से जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय आम नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य में बेहतर और व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
सैटेलाइट टाउनशिप विकसित होने के बाद इन क्षेत्रों में बेहतर सड़क, आवास, जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क, शिक्षा और अन्य शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
यदि आपकी जमीन मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा या सीतामढ़ी के प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में आती है, तो किसी भी प्रकार की खरीद-बिक्री या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित जिला प्रशासन या राजस्व विभाग से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
प्रतिबंध अवधि समाप्त होने या सरकार द्वारा नए निर्देश जारी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाना उचित रहेगा।