बिहार में दाखिल-खारिज मामलों पर बढ़ी सख्ती: 120 दिन से लंबित केस 15 दिनों में निपटाने का आदेश

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बिहार में दाखिल-खारिज मामलों पर बढ़ी सख्ती: 120 दिन से लंबित केस 15 दिनों में निपटाने का आदेश Published on May 14, 2026

बिहार में दाखिल-खारिज मामलों पर बढ़ी सख्ती: 120 दिन से लंबित केस 15 दिनों में निपटाने का आदेश

Bihar में जमीन से जुड़े लंबित दाखिल-खारिज (Mutation) मामलों को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का अगले 15 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

राज्य सरकार का कहना है कि जमीन मामलों में देरी के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए अब पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

⭐ पुराने लंबित मामलों पर सरकार की नजर

राजस्व विभाग की समीक्षा में सामने आया है कि कई अंचलों में दाखिल-खारिज के मामले तय समय सीमा से काफी ज्यादा दिनों तक लंबित पड़े हुए हैं।

=> विभाग के अनुसार:

  • कुछ मामले 75 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं
  • कई आवेदन 120 दिनों से भी अधिक समय से Pending हैं

=> इसी को देखते हुए अब विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

⭐ जिलाधिकारियों को भेजा गया आदेश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा गया है।

=> इसमें कहा गया है कि:

  • 120 दिनों से अधिक पुराने मामलों का विशेष समीक्षा के साथ निपटारा किया जाए
  • सभी अंचल अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जाएं
  • लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए

=> विभाग अब इन मामलों की लगातार निगरानी भी करेगा।

⭐ दाखिल-खारिज के लिए पहले से तय है समय सीमा

सरकार ने पहले ही Mutation मामलों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित कर रखी है।

=> नियमों के अनुसार:

  • अविवादित मामलों का निपटारा 35 दिनों में
  • विवादित मामलों का निपटारा 75 दिनों में

हो जाना चाहिए।

लेकिन विभागीय जांच में पाया गया कि कई जगहों पर यह प्रक्रिया तय समय से काफी ज्यादा देर से चल रही है।

⭐ जिलों को भेजी गई लंबित मामलों की सूची

विभाग ने सभी जिलों को अंचलवार Pending मामलों की सूची भी भेजी है।

=> इस सूची में:

  • 120 दिनों से ज्यादा लंबित आवेदन
  • संबंधित अंचल की जानकारी
  • मामलों की संख्या

शामिल की गई है।

=> अब जिलास्तर पर इन मामलों की विशेष समीक्षा की जाएगी।

⭐ नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

राज्य सरकार ने साफ कहा है कि भविष्य में दाखिल-खारिज के मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

=> इसके लिए:

  • जिला स्तर पर नियमित समीक्षा होगी
  • अंचल कार्यालयों की निगरानी बढ़ाई जाएगी
  • समय सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा

=> सरकार चाहती है कि लोगों को जमीन मामलों में जल्द राहत मिले।

⭐ आम लोगों को क्या फायदा होगा?

अगर यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है, तो लोगों को कई फायदे मिल सकते हैं।

=> जैसे:

  • Mutation जल्दी पूरा होगा
  • जमीन विवाद कम होंगे
  • अंचल कार्यालय के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे
  • जमीन रिकॉर्ड तेजी से अपडेट होगा

=> इससे जमीन खरीद-बिक्री प्रक्रिया भी आसान हो सकती है।

⭐ निष्कर्ष

बिहार सरकार द्वारा लंबित दाखिल-खारिज मामलों को लेकर जारी किया गया यह निर्देश जमीन रिकॉर्ड व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आने वाले दिनों में पुराने लंबित मामलों के तेजी से निपटारे की उम्मीद की जा रही है।

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